झारखंड हाईकोर्ट ने 243 दिन की देरी से दायर सरकारी अपील खारिज कर दी. अदालत ने देरी के पर्याप्त कारण न होने पर एसओपी व नौकरशाही प्रक्रिया को कानून से ऊपर मानने पर आपत्ति जताई. The post HC ने राज्य सरकार की अपील याचिका की खारिज, 243 दिन की देरी माफ करने से किया इनकार appeared first on Prabhat Khabar.