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KodermaAdministrationJharkhand News Desk

त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की सघन जांच, अनियमितता पाए जाने पर कई प्रतिष्ठानों को नोटिस

त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की सघन जांच, अनियमितता पाए जाने पर कई प्रतिष्ठानों को नोटिस

कोडरमा: आगामी त्योहारों के मद्देनजर उपायुक्त श्री उत्कर्ष गुप्ता के निर्देश एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के आलोक में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा आज महाराणा प्रताप चौक से पूर्णिमा टॉकीज तक स्थित विभिन्न ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट, ठेला-खोमचा एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा मानकों, फूड लाइसेंस तथा साफ-सफाई की स्थिति की जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में पाई गईं अनियमितताएं

जांच के दौरान कहीं भी मिलावटी पनीर नहीं पाया गया। हालांकि, कई होटल एवं ठेला-खोमचा संचालकों के पास फूड लाइसेंस नहीं पाया गया अथवा उनके लाइसेंस की वैधता समाप्त हो चुकी थी। संबंधित खाद्य कारोबारियों को अविलंब फूड लाइसेंस प्राप्त करने अथवा उसका नवीनीकरण कराने हेतु आवेदन करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए उन्हें सदर अस्पताल, कोडरमा स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय से संपर्क करने को कहा गया।

निरीक्षण के दौरान मसाला जंक्शन, हंगर केव एवं स्पलैश के किचन में साफ-सफाई की कमी पाई गई, जिसके बाद संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया। स्पलैश में एक्सपायरी डेट वाला जूस तथा रॉयल केक में एक्सपायरी डेट वाला फूड कलर पाया गया। वहीं, हंगर केव में खराब ब्रेड के साथ-साथ ऐसे फ्रोजन मोमो पाए गए, जिन पर निर्माण एवं एक्सपायरी तिथि अंकित नहीं थी। इस अनियमितता के मद्देनजर 60 किलोग्राम फ्रोजन मोमो को जब्त कर लिया गया।

इसके अतिरिक्त, स्पलैश एवं न्यू रॉयल बिरयानी हाउस के फूड लाइसेंस में त्रुटियां पाई गईं। संबंधित संचालकों को लाइसेंस में आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया गया। त्रुटिपूर्ण फूड लाइसेंस के संबंध में नियमानुसार निलंबन की कार्रवाई की जा रही है।

कैंसरकारक अखाद्य रंग के इस्तेमाल पर सख्ती

जांच के दौरान कई चाट, समोसा एवं मिठाई विक्रेताओं द्वारा कैंसरकारक अखाद्य रंगों का इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया। ऐसे खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया गया। सभी खाद्य कारोबारियों को चाट, चटनी, मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थों में अखाद्य रंगों का प्रयोग नहीं करने का सख्त निर्देश दिया गया।

खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने, प्रतिष्ठानों में समुचित साफ-सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने तथा निर्धारित हाइजीन मानकों का पालन करने का निर्देश दिया। सभी पैकेज्ड खाद्य सामग्रियों पर फूड लाइसेंस नंबर, निर्माता का नाम एवं पता, निर्माण तिथि तथा एक्सपायरी तिथि अंकित होने की जांच सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही, फूड स्टॉल, कार्ट एवं ठेला संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों पर फूड लाइसेंस प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।

सभी खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों से एक्सपायरी, बासी एवं सड़ी-गली खाद्य सामग्रियों को तत्काल हटाकर नष्ट करने का सख्त निर्देश दिया गया। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा एवं फूड स्टॉल संचालकों को पनीर, खोआ, मिठाई सहित अन्य खाद्य सामग्री केवल विश्वसनीय एवं फूड लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों से ही खरीदने तथा खरीद के समय पक्का बिल प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

बिना फूड लाइसेंस कारोबार करने वालों पर होगी कार्रवाई

जिन खाद्य कारोबारियों के पास फूड लाइसेंस नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द नजदीकी प्रज्ञा केंद्र अथवा सदर अस्पताल, कोडरमा स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में आवेदन करने का निर्देश दिया गया। ऐसा नहीं करने पर आगामी जांच के दौरान नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। वहीं, गलत जानकारी देकर फूड लाइसेंस प्राप्त करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन एवं अर्थदंड सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री अभिषेक आनंद एवं श्री उमेश कुमार तथा डेटा एंट्री ऑपरेटर श्री धर्म प्रसाद उपस्थित थे।

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