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अधूरी जांच पर पूरी भर्ती रद्द करना अनुचित, JSSC-CGL परीक्षा पर झारखंड हाई कोर्ट

अधूरी जांच पर पूरी भर्ती रद्द करना अनुचित, JSSC-CGL परीक्षा पर झारखंड हाई कोर्ट

जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के माध्यम से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय, प्रशासनिक निर्णय की वैधता और न्यायिक आदेशों के पालन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।

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