टिकट नहीं फिर भी देना होगा मुआवजा, हाई कोर्ट ने रेलवे को दिया आदेश; परिवार को मिलेंगे 8 लाख
16h ago · 1 min read
ट्रेन दुर्घटना में किसी यात्री की मौत होने पर उसके शव से रेलवे टिकट नहीं मिलने के आधार पर मुआवजे का दावा खारिज नहीं किया जा सकता। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले में रेलवे को मृतक के परिजनों को आठ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।