HC ने रद्द किया जल संसाधन विभाग का आदेश, तीन इंजीनियरों को मिलेंगे प्रोन्नति के परिणामी लाभ
7h ago · 1 min read
झारखंड हाईकोर्ट ने तीन मैकेनिकल इंजीनियरों को 2012 से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति का पूरा लाभ देने का निर्देश दिया है. विभाग का आदेश रद्द कर दिया गया है.
The post HC ने रद्द किया जल संसाधन विभाग का आदेश, तीन इंजीनियरों को मिलेंगे प्रोन्नति के परिणामी लाभ appeared first on Prabhat Khabar.