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HC ने रद्द किया जल संसाधन विभाग का आदेश, तीन इंजीनियरों को मिलेंगे प्रोन्नति के परिणामी लाभ

HC ने रद्द किया जल संसाधन विभाग का आदेश, तीन इंजीनियरों को मिलेंगे प्रोन्नति के परिणामी लाभ

झारखंड हाईकोर्ट ने तीन मैकेनिकल इंजीनियरों को 2012 से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति का पूरा लाभ देने का निर्देश दिया है. विभाग का आदेश रद्द कर दिया गया है. The post HC ने रद्द किया जल संसाधन विभाग का आदेश, तीन इंजीनियरों को मिलेंगे प्रोन्नति के परिणामी लाभ appeared first on Prabhat Khabar.

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