झारखंड: दूसरे राज्य में आपदा से मौत पर भी मिलेगा मुआवजा, गृह जिले के डीसी करेंगे भुगतान
9h ago · 1 min read
झारखंड की नई आपदा मुआवजा नीति के तहत, राज्य से बाहर किसी भी अधिसूचित आपदा में मृत्यु होने पर आश्रितों को मुआवजा मिलेगा। गृह जिले के उपायुक्त करेंगे भुगतान।
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