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तलाक के बाद पत्नी-बच्चों से मुंह नहीं मोड़ सकता पति, झारखंड हाई कोर्ट ने दिया आदेश

तलाक के बाद पत्नी-बच्चों से मुंह नहीं मोड़ सकता पति, झारखंड हाई कोर्ट ने दिया आदेश

तलाक के बाद पत्नी और बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी से पति मुंह नहीं मोड़ सकता। झारखंड हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में पत्नी और नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए पति को हर महीने अलग-अलग 10-10 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।

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