तीन सेकेंड की देरी पर दिव्यांग अभ्यर्थी को नहीं रोक सकते, हाईकोर्ट ने नियुक्ति का दिया आदेश
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झारखंड हाईकोर्ट ने दिव्यांग अभ्यर्थी को 3 सेकंड की देरी के कारण नियुक्ति से वंचित करने पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत उचित सुविधा का आदेश.
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