नाबालिग के अपहरण और विवाह मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर सजा
By Jharkhand News Desk
· 12 Aug 2026 · 1 min read
दुमका पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के अपहरण कर विवाह करने के मामले में आरोपी सुकलाल मुर्मू को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
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