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नाबालिग के अपहरण और विवाह मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर सजा

नाबालिग के अपहरण और विवाह मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर सजा

दुमका पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के अपहरण कर विवाह करने के मामले में आरोपी सुकलाल मुर्मू को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. The post नाबालिग के अपहरण और विवाह मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर सजा appeared first on Prabhat Khabar.

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