झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला के रात के दो बजे काजल और लिपस्टिक लगाने को मानसिक बीमारी नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट ने पति को तलाक देने से इनकार करते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक अर्जी को खारिज कर दिया था।