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भ्रष्टाचार के मामलों में जांच की सुस्ती नहीं चलेगी, हाईकोर्ट ने ACB को दी 3 माह की डेडलाइन

भ्रष्टाचार के मामलों में जांच की सुस्ती नहीं चलेगी, हाईकोर्ट ने ACB को दी 3 माह की डेडलाइन

झारखंड हाईकोर्ट ने ACB को प्रारंभिक जांच (PE) के मामलों को 3 महीने में पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है. 6 महीने से अधिक देरी पर कारण बताना अनिवार्य होगा. The post भ्रष्टाचार के मामलों में जांच की सुस्ती नहीं चलेगी, हाईकोर्ट ने ACB को दी 3 माह की डेडलाइन appeared first on Prabhat Khabar.

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