एक साल की सजा या 5 लाख तक जुर्माना, झारखंड में बाढ़ सुरक्षा ढांचे में छेड़छाड़ पड़ेगी भारी
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झारखंड की नदियों और बाढ़ के मैदानों में खतरनाक, जहरीला, बायोमेडिकल या औद्योगिक कचरा डालने, नदी का प्रवाह बाधित करने व बाढ़-सुरक्षा ढांचे से छेड़छाड़ करने पर एक वर्ष तक की जेल या दो से पांच लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है।