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एक ही बकाया पर पति को बार-बार जेल में नहीं रख सकते, झारखंड HC ने दिया रिहाई का आदेश

एक ही बकाया पर पति को बार-बार जेल में नहीं रख सकते, झारखंड HC ने दिया रिहाई का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता नहीं देने के मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एक ही बकाये पर बार-बार जेल भेजने को गलत ठहराते हुए दुमका फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया और पति दशरथ सिंह की तत्काल रिहाई का निर्देश दिया. The post एक ही बकाया पर पति को बार-बार जेल में नहीं रख सकते, झारखंड HC ने दि…

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