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क्या दाखिल-खारिज में गड़बड़ी होने पर जमीन का कब्जा नहीं मिलेगा? झारखंड HC ने साफ किया नियम

क्या दाखिल-खारिज में गड़बड़ी होने पर जमीन का कब्जा नहीं मिलेगा? झारखंड HC ने साफ किया नियम

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) में गड़बड़ी होने मात्र से जमीन का कब्जा नहीं रोका जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि म्यूटेशन स्वामित्व का प्रमाण नहीं है और वैध बिक्री प्रमाणपत्र के आधार पर खरीदार कब्जे का हकदार है।

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