झारखंड में जमीन-मकान खरीदना हुआ महंगा, रजिस्ट्री पर अब देना होगा 10% सरचार्ज
14h ago · 1 min read
अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसकी रजिस्ट्री पर कुल स्टांप और निबंधन शुल्क मिलाकर एक लाख रुपए बैठता है, तो आपको इस नए नियम के तहत 10 प्रतिशत यानी 10,000 रुपए अतिरिक्त अधिभार के रूप में चुकाने होंगे।